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रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए संयुक्त कलेक्टर अधिकृत ।
बिलासपुर। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर मनीष कुमार साहू को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने तथा विमान या हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर साहू को अधिकृत किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्त अधिकृत अधिकारी, अपने कार्यालय भू अभिलेख शाखा कक्ष क्रमांक 46 में अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीकृत करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति निर्धारित प्रपत्र में जारी करेंगे ।
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