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आय से अधिक संपत्ति मामले में जिले के तत्कालीन DEO अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी ।
बिलासपुर। बिलासपुर जिले के तत्कालीन डीईओ व जे डी आर एन हीराधर के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा सुनील कुमार जायसवाल न्यायाधीश के न्यायालय में चालान पेश किया, तो वही कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, बता दे कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने बिलासपुर के तत्कालीन डीईओ और संयुक्त संचालक शिक्षा के खिलाफ आय से अधिक मामले में की गई शिकायत में 6 सप्ताह में जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक रह चुके आर एन हीराधर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एसीबी से शिकायत की गई थी मामले में वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13,1 बि व 13,2 के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया था ।
इसके बाद से मामले में कार्यवाही नहीं की गई इस पर बिलासपुर के एक शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, व इस मामले में जल्द से जल्द जॉच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देने की मांग की गई थी याचिका में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित विभाग में कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी के बेंच में सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने एसीबी के एएसपी और एसपी को छै सप्ताह के भीतर जॉच पूरी कर सीआरपीसी की धारा 173,2 के तहत् संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे । इसी कड़ी में आज रामानंद हीराधर, तत्कालीन सयुंक्त संचालक, एवम जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा स्वयं, पत्नी और दोनो पुत्रो के नाम पर करोड़ो की संपत्ति अर्जित करने, विभाग में भ्रष्टाचार कर रायपुर, कांकेर, बिलासपुर, में जमीन, मकान, फ्लेट क्रय करने, दोनो पुत्रो को मेडिकल में पढ़ाई करने, बेनामी सम्पती खरीदकर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर द्वारा चालान पेश, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया । गिरफ्तारी से बचने के लिए रामानंद हीराधर ने अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी ।
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