- Home
- टॉप न्यूज़
- बिलासपुर
- शहर के प्रमुख मार्गाें में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश ।
शहर के प्रमुख मार्गाें में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश ।
बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने शहर के अंदर रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए शहर के कुछ मार्गाें पर प्रतिबंध लगाया है । जारी आदेशानुसार बिलासपुर शहर अंतर्गत रैली, जुलूस, लोगों द्वारा मुख्य मार्ग, बाजार से निकाले जाने पर आए दिन आवागमन की असुविधा के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है ।
शहर के भीतर आवागन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक तक, नेहरू चौक को धरना प्रदर्शन हेतु, नेहरू चौक से लेकर जरहाभाठा मंदिर चौक तक, नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक, पुराना अरपा पुल से होते हुए देवकीनदंन चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से तेलीपारा होते हुए कोतवाली चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से शिव टाकीज चौक होते हुए गांधी चौक तक के मार्गाें को प्रतिबंधित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभयात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन, धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत आदेश तिथि से आगामी 2 माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा ।
Patel News

वेबसाइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार/फोटो/वीडियो आदि) शामिल होगी। पटेल न्यूज़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। पटेल न्यूज़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता/ खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, पटेल न्यूज़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बिलासपुर होगा।
Categories
© Copyright 2020 Patel News. All Rights Reserved. Design by: TWS
